रेंट एग्रीमेंट के बारे में-कई बार हम लोग पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए जाते हैं जब हम लोग वहां रहने के लिए जाते हैं तो हमें घर लेना पड़ता है रेंट पर यानी कि किराए पर जब भी हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं सामने वाले से तो वह रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्या होता है रेंट एग्रीमेंट करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए क्या कानूनी चीजें उस रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए जानेंगे की जानकारी में।
यदि आप अपने घर को किसी को रेंट पर दे रहे हैं या आप किसी से उसका घर रेंट पर ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या-क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे।
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रेंट एग्रीमेंट क्या है ?
रेंट एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में इसे किरायानामा कहते हैं। यह प्रॉपर्टी ओनर और किराएदार के बीच लिखित समझौता होता है। इसमें प्रॉपर्टी से जुड़े सभी टर्म और कंडीशन लिखी होती हैं। जैसे प्रॉपर्टी का एड्रेस टाइप और साइज क्या है। मंथली रेंट कितना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है प्रॉपर्टी किस पर्पस के लिए रेंट पर दी जा रही है और एग्रीमेंट का समय कब से कब तक है इसकी पूरी जानकारी रेंट एग्रीमेंट स्टांप पर होती है।
इन सभी टर्म और कंडीशन पर बात की जाती है लेकिन जो भी बदलाव होना है वह दोनों पार्टी के साइन के पहले होता है एक बार साइन होने के बाद फिर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
रेंट एग्रीमेंट करने से पहले जरूरी बातें
- रेंट एग्रीमेंट पर साइन करते समय मकान मालिक और किराएदार दोनों को कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए जैसे मकान मालिक को किराएदार से जुड़ी हुई जानकारी होनी चाहिए और किराएदार को ध्यान देना चाहिए कि मकान मालिक कोई धोखा तो नहीं दे रहा है।
- एग्रीमेंट में यह साफ होना चाहिए कि किराया कितने समय बाद बढ़ाया जाएगा और कितना।
- प्रॉपर्टी कितने समय के लिए किराए पर दी जा रही है बिजली पानी और हाउस टैक्स का बिल कौन देगा क्या एक किराए में ही सम्मिलित है या नहीं पहले से एक किराएदार को पता होना चाहिए।
रेंट एग्रीमेंट सिक्योरिटी चार्ज
रेंट एग्रीमेंट कराते समय कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना चाहिए कानूनी तौर पर कितना सिक्योरिटी कोई व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट के लिए ले सकता है चलिए जान लेते हैं।
- कानून रूप से मकान मालिक दो माह के रेंट से अधिक का एडवांस या सिक्योरिटी डिपाजिट नहीं ले सकता है।
- आमतौर पर सालाना किराया दसवीं बढ़ाया जा सकता है अगर आपको ठीक लगता है तो आप सहमत हो सकते हैं हर 11 महीने के बाद किराए का एग्रीमेंट रिन्यू हो जाता है।
- अगर एग्रीमेंट 11 महीने से अधिक का है तो इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है
रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है चली इसके बारे में भी जान लेते हैं।
अधिकतर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि के साइन करवाए जाते हैं दरअसल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के मुताबिक लीज एग्रीमेंट यदि 12 महीने या इससे ज्यादा अवधि का होता है तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है।
किसी भी एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी चुकाना होता है इसी से बचने के लिए एग्रीमेंट 12 महीने के बजाय 11 महीने का बनवाया जाता है।
और इस एग्रीमेंट को ₹500 के स्टांप या उससे ऊपर के स्टांप के ऊपर रजिस्ट्री करवा लिया जाता है।
रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है
रेंट कंट्रोल एक्ट एक कानूनी एक्ट है यह कानून कोई भी रहने वाली या व्यवसायिक प्रॉपर्टी जो किराए पर लिया दी जा रही हो उस पर लागू होता है। यह कानून किराएदार एवं मकान मालिक के सिविल राइट्स की रक्षा करता है।
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