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टू व्हीलर बाइक चलाते समय कौन कौन से Documents रखना आवश्यक है?

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बाइक चलाते समय जरूरी डॉक्यूमेंट: हेलो दोस्तों चाहे आपके पास नया बाइक हो या पुराना बाइक है और यदि आप गाड़ी को चलाते हैं तो उसके साथ कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट रखना आवश्यक है। जोकि चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर दिखाने पर कोई जुर्माना नहीं लग सकता है।

बाइक चलाते समय-Required-Documents

वह कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है जो बाइक चलाते समय ट्रैफिक ऑफिसर द्वारा मांगे जाते हैं। गाड़ी के चेकिंग के दौरान आप के क्या अधिकार हैं। ट्रैफिक ऑफिसर के क्या-क्या अधिकार हैं। चेकिंग के दौरान आपसे पूछने और डॉक्यूमेंट देखने के और कौन से डॉक्यूमेंट ना होने पर कितना फाइन लगता है इसके बारे में भी जानेंगे।

बाइक चलाते समय कौन कौन से Documents रखना आवश्यक है?

1.RC (Registration Certificate)

दोस्तों गाड़ी चलाते समय जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है जिसे आप को अपने पास रखना है, वह है आरसी की कॉपी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि इससे यह मालूम होता है, कि आपकी गाड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर है।

यह आरसी डॉक्यूमेंट आरटीओ ऑफिस के द्वारा आपकी वाहन रजिस्टर हो जाने के बाद प्राप्त होता है। इसमें आपके वाहन की पूरी डिटेल जानकारी होती है। चेचिस नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी की क्लास रजिस्ट्रेशन तिथि गाड़ी की वैरायटी थी, सब जानकारी आपको आरसी के अंदर ही मिल जाती है। तो यह गाड़ी चलाते समय आपका सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है।

गाड़ी की आरसी ना होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5000 तक का फाइन चार्ज लगाया जा सकता है।

2.इंश्योरेंस सर्टिफिकेट (Insurance Certificate)

मोटर बाइक से ट्रैवल करते समय इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रखना बहुत जरूरी है जो कि बेरिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए यह जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नाम पॉलिसी नंबर इंश्योरेंस लिमिट सब कुछ डिटेल में दिया गया होता है और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हर एक गाड़ी के लिए कम से कम थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आवश्यक है।

और यदि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है और चेकिंग के दौरान आप पकड़े जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपके ऊपर ₹2000 तक का जुर्माना चालान काटा जा सकता है।

3.ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence)

बाइक मोटरसाइकिल के साथ यात्रा करते समय ड्राइविंग लाइसेंस का होना अति आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस रिजल्ट ऑफिस आफ ट्रांसपोर्ट एमपी आरटीओ ऑफिस को जाना इश्यू किया जाता है। यह आपके पास होना बेहद जरूरी है और यह बैलट होना चाहिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस ₹5000 तक का चालान काट सकती है।

4.पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate)

जैसा कि आपको पता है गाड़ियों की वजह से कितना प्रदूषण होता है इसलिए बार-बार गाड़ियों का इंजन अपग्रेड किया जा रहा है, bs3, bs4 एंड bs6 तो यह जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है। यह आपके पास होना जरूरी है दोस्तों यह सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किसी भी राज्य का हो वह इसे ऑथराइज होता है। इश्यू करने के लिए यह बहुत ही कम कीमत में बन जाने वाला सर्टिफिकेट होता है।

यह 1 साल के लिए कम से कम ₹100 में बन जाता है। तो आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना आवश्यक है जो बैलेंस होना चाहिए इस बार नहीं होना चाहिए यह ट्रैफिक पुलिस वाला जरूर मांगा जाता है। यदि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तू ट्रैफिक ऑफिसर द्वारा 5000 से ₹10000 तक का जुर्माना चालान लिया जा सकते हैं।

5.हेलमेट (Helmet)

दोस्तों जो अगला जो भी चीज है वह कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वह सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेलमेट है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको बिना हेलमेट के पकड़े तो वह ₹1000 का चालान काट सकती है और 3 महीने के लिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकता है। इसका अधिकार ट्रैफिक पुलिस के पास होता है जो कि यह हेलमेट हमारी सेफ के लिए होता है।

क्या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी वैलिड होती है?

बहुत से लोग ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की जगह कलर्ड कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखते हैं। जब ट्रैफिक पुलिस उनकी कार को गाड़ी की चेकिंग करते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करते हैं, तो वह कलर जेरॉक्स ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं।

आरटीओ के नियम के अनुसार अगर आप जेरोक्स ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर जुर्माना चालान काट सकता है। क्योंकि नियम के अनुसार कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है।

चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के अधिकार क्या है?

चलिए अब जान लेते हैं चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस और आपके क्या अधिकार हैं इसके बारे में जान लेते हैं।

  1. अगर ट्रैफिक पुलिस अपने ड्रेस यूनिफॉर्म में है तो वह आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है जो गाड़ी से संबंधित है, तो उसे आपको अपनी गाड़ी से संबंधित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को दिखाना होता है।
  2. और आप ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के आई डी कार्ड को देखने का अधिकार रखते हैं।
  3. तो मैं आपको बता दूं कोई भी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यदि आपकी गाड़ी का चेकिंग करता है तो वह आपकी गाड़ी की चाभी को नहीं निकाल सकता है। वह उसका अधिकार नहीं होता है।
  4. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास रख रहा है तो आप पास पूरा अधिकार है कि अपने डॉक्यूमेंट रखे जाने पर रिसिप्ट ले सकते हैं।
  5. मान लेते हैं कि कोई ट्रैफिक पुलिस अभी गाड़ी की चेकिंग करता है बहुत चेकिंग के दौरान कोई डॉक्यूमेंट मिस होने पर ऑन द स्पॉट पुलिस चालान नहीं कर सकता है यदि कोई एसआई रैंक से ऊपर का अधिकारी है तो वह ऑन द स्पॉट चालान काट सकता है।
  6. इसके अलावा यदि कोई महिला/लड़की गाड़ी चला रही है और उसका 6:30 बजे के बाद चेकिंग हो रहा है तो वह महिला कॉन्स्टेबल की डिमांड कर सकती है।
  7. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गाड़ी को सीज कर सकता है और लाइसेंस को भी कैंसिल कर सकता है।
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