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(PM-SYM FAQs) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संबंधित महत्वपूर्ण सवाल

इस जानकारी में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pm-sym Yojana ( संबंधित सभी सवाल को कवर करेंगे इसमें हम बताएंगे इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कौन-कौन से लाभ और कौन-कौन सी समस्याएं हैं। यदि आपको इस योजना से संबंधित इसी तरह का सवाल है तो आप इस जानकारी में देख सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं।

यदि आप का सवाल ऐसा है कि इस जानकारी में नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम उस वालों को जवाब के साथ बताएंगे।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंधित महत्वपूर्ण सवाल

पीएमएसवाईएम क्या है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना है जिसकी मासिक आय ₹15000 या इससे कम है।

क्या पीएमएसवाईएम सरकारी योजना है

हां प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो सरकार की तरफ से शुरू किया गया है।

पीएमएसवाईएम योजना का मुख्य लाभ क्या है

यदि कोई असंगठित श्रमिक योजना को सब्सक्राइब करता है और 60 वर्ष की आयु तक नियमित योगदान देता है तो उसे न्यूनतम मासिक पेंशन ₹3000 दिया जाता है या उसकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को मासिक परिवारिक पेंशन मिलेगी जो पेंशन का 50% है।

पीएमएसवाईएम लाभार्थी को कितने वर्षों तक योगदान करना होगा।

एक बार जब लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के बीच की प्रवेश आई में योजना में शामिल हो जाता है तो उसे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योगदान देना होगा।

पीएमएसवाईएम योजना का लाभ कौन ले सकता है

18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के में कोई भी असंगठित श्रमिक जिसकी नौकरी आकस्मिक प्रकृति की है जैसे कि घर पर काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले हेड लोडर ईट भट्ठा मौस कूड़ा बीनने वाले घरेलू कामगार धोबी रिक्शा चलाने वाले ₹15000 से कम मासिक आय वाले ग्रामीण भूमिहीन मजदूर स्वयं के खाते के श्रमिक कृषि श्रमिक निर्माण श्रमिक बीड़ी श्रमिक हथकरघा श्रमिक चमड़ा श्रमिक आदि कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना जैसे किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए और यह आयकर दाता नहीं होना चाहिए है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कितना पेंशन मिलेगा

पीएमएसवाईएम योजना के तहत न्यूनतम पेंशन ₹3000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा या पेंशन ग्राहक की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शुरू किया जाएगा।

कौन से लोग पीएमएसवाईएम योजना का लाभ नहीं ले सकते है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कोई भी कार्यकर्ता जो किसी भी वैज्ञानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे एनपीएस ईएसआईसी ईपीएफओ और एक आयकर दाता के तहत कवर किया गया है इस योजना में शामिल होने का हकदार नहीं है।

पीएमएसवाईएम योजना में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है

इस योजना के तहत ग्राहक निकटतम सामान्य सेवा केंद्र पर जा सकते हैं और स्वयं प्रमाण के आधार पर आधार संख्या और बैंक बचत बैंक खाता जनधन खाता संख्या का उपयोग करके पीएमएसवाईएम के लिए नामांकित हो सकते हैं एलआईसी के सभी शाखा कार्यालय ई पी एफ ओ एस आई सी के कार्यालय में भी नामांकन के लिए योजना इसके लाभों और पहल की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करेगी वह नजदीकी सीएससी का पता लगाने का भी सलाह देंगे।

क्या पीएमएसवाईएम के लिए मुझे अपनी जन्मतिथि और आय का प्रमाण देना होगा

उम्र या आय के अलग से कोई प्रमाण नहीं होगा नामांकन का आधार स्वप्रमाणित और आधार संख्या उपलब्ध कराना होगा हालांकि किसी भी झूठी उसरा के मामले में उचित दर जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसआईएम) निकास प्रावधान क्या है

असंगठित श्रमिकों की रोजगार योजना की कठिनाइयों और अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखती है इस योजना से निकलने का प्रावधान बहुत ही सरल और शुभम है।

  • यदि लाभार्थी किसी संगठित क्षेत्र में जाता है और कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए वहां रहता है तो उसका खाता सक्रिय हो जाएगा लेकिन सरकार का योगदान 50% बंद कर दिया जाएगा यदि लाभार्थी अंशदान की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है तो उसे इस योजना में बने रहने की अनुमति जाएगी 60 वर्ष की आयु में उन्हें प्रचलित बचत वह 1 दिनों के बराबर ब्याज के साथ अपना योगदान वापस लेने की अनुमति होगी।
  • यदि मैं विकलांगता या किसी अन्य कारण से योगदान करने में असमर्थ हो तो लाभार्थी कम से कम 5 वर्षों के नियमित योगदान के बाद स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है।
  • इस योजना से बाहर निकलने पर उसका पूरा योगदान सरकारी योगदान को छोड़कर बचत बैंक दरों के बराबर ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।

क्या एलआईसी के पास आश्रम फंड सुरक्षित रहेगा

हां 100% सुरक्षित है नींद के प्रबंधन और सर्वेक्षण की समग्र जिम्मेदारी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की होगी जो माननीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं।

श्रम योगी मानधन योजना योगदान की तारीख क्या होगी

मुख्य रूप से योगदान का तारीख ऑटो डेबिट द्वारा मासिक आधार पर होता है हालांकि इसमें तिमाही अर्धवार्षिक और वार्षिक अंशदान के प्रावधान भी होंगे कॉमन सर्विस सेंटर्स में पहले अंशदान का भुगतान नगद में किया जाना है।

श्रम योगी मानधन योजना में कितना योगदान देना है

अभिदाता के अंशदान की वास्तविक राशि का निर्धारण योजना की प्रवेश आयु पर किया जाएगा 29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु पर लाभार्थी को प्रतिमाह ₹100 का योगदान करना आवश्यक है।

क्या श्रम योगी मानधन योजना एक परिवार पेंशन योजना है

हां योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है यह केवल ग्राहक के पति या पत्नी पर लागू होता है यदि अज्ञाता की मृत्यु हो जाती है तो पशन शुरू होने के बाद लाभार्थी का जीवन साथी पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।

क्या लाभार्थी को जमा राशि का विवरण प्राप्त होगा

हां लाभार्थी को उसके मोबाइल पर प्रत्येक श्रम योगी मानधन योजना लेनदेन पर मिनी स्टेटमेंट के रूप में एसएमएस प्राप्त होगा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुई

इस योजना को 15 फरवरी 2019 को चयनित सीएससी द्वारा और फरवरी 2019 में भारत भर में सभी सीएससी सेंटर पर शुरू किया गया।

क्या PM-SYM वाले अटल पेंशन योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं

हां यदि पात्र हो तो अटल पेंशन योजना के अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में भी शामिल हो सकते हैं।

क्या होगा यदि लाभार्थी 10 साल से पहले जनों से बाहर निकल जाता है

ऐसी स्थिति में लाभार्थी को बचत बैंक ब्याज सहित कुल अंशदान के केवल उसके हिस्से का ही भुगतान किया जाएगा।

क्या होगा यदि लाभार्थी 10 साल बाद लेकिन पेंशन शुरू होने से पहले बाहर निकल जाए तो

ऐसी स्थिति में लाभार्थियों केवल उसके अंशदान का भुगतान संचित ब्याज के साथ किया जाएगा वह सरकार के हिस्से को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

श्रम योगी मानधन योजना पेंशन शुरू होने से पहले लाभार्थी की मृत्यु होने पर क्या होगा।

ऐसी स्थिति में यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी शेष अवधि के लिए नियमित सुजन का भुगतान करके देना में शामिल होने और बाद में जारी रखने का हकदार होगा योगदान की अवधि पूरी होने पर पति या पत्नी को 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

और यदि पति या पत्नी ऐसा चाहते हैं उस योजना को आगे नहीं ले जाना चाहते तो शेष राशि को उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा।

क्या  में शिक्षा विभाग निर्माण के लिए ऋण लेने का कोई प्रावधान है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ऐसी कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है।

पीएमएसवाईएम नामांकन के लिए कहां जा सकते हैं

अगर आप नामांकन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए अपने नजदीकी सीएसएसेंट्रल में जा सकते हैं और नजदीकी सीएससी सेंटर को लोकेट करने के लिए http://locator.csccloud.in/ लिंक पर जा सकते हैं।

Pmsym हेल्पलाइन शिकायत निवारण टोल फ्री नंबर क्या है

पीएमएसवाईएम में किसी भी प्रकार की शिकायत एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 18002 676 888 है जिस पर कॉल करके पीएमएसवाईएम संबंधित जानकारी और शिकायत कर सकते हैं।

यदि आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम उस सवाल का जवाब के साथ आपको इस पोस्ट में जरूर बताएंगे।

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