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PM-SYM Yojana क्या है 3000/Month पेंशन कैसे मिलेगा

PM Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM Yojana) एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों (यूडबल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। श्रम योग भारत सरकार मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसके तहत सरकार की तरफ से ₹3000 प्रति महीने पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं जो कि साल के करीब 36000 होते हैं इस योजना के अंतर्गत कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जिसकी वेतन ₹15000 से कम है वह आवेदन कर सकता है।

कौन कौन से लोग PM-SYM Yojana का लाभ ले सकते हैं। असंगठित श्रमिक ज्यादातर घर पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य आदि अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिक के लिए यह योजना शुरू की गई है देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार है।

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इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है जो छोटी मोटी दुकान किए हैं और जो मजदूरी का काम करते हैं। तो चलिए हम इस जानकारी में जान लेते हैं। श्रम योगी मानधन योजना क्या है और अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करना है और इस योजना का फायदा कब और कैसे मिलता है। सब कुछ इस जानकारी में जानेंगे।

PM-SYM Yojana क्या है

यह एक स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना है जिसके साथ पत्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होती है और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लाभकारी लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा परिवार पेंशन के रूप में पेंशन परिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

  • योजना की मैच्योरिटी पर एक व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन ₹3000 प्राप्त करने का हकदार होगा पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
  • Pm-sym Yojana असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 50% का योगदान करते हैं।
  • 18 से 40 वर्ष के आयु के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रतिमा है ₹55 से ₹200 के बीच मासिक योगदान देना होगा।
  • एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा किया जाता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी 2019 में शुरू किया गया था इस योजना के अधीन असंगठित कर्मचारियों को 15 फरवरी 2019 से इसका सदस्य बनने का विकल्प शुरू हो गया था।

कौन से लोग PM-SYM Yojana का लाभ ले सकते हैं

यदि आप जानना चाहते हैं कौन से लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ले सकते हैं तो इसके बारे में सरकार द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है इसमें सभी प्रकार के कार्य से संबंधित लिस्ट बनाई गई है यदि आप इस लिस्ट में आते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

PM-SYM List

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लिस्ट ऊपर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

PM-SYM Yojana के लाभ

यदि हम pm-sym Yojana के फायदे के बारे में बात करी तो इसके कई फायदे हैं।

  • मेच्योरिटी पीरियड (Age-60Y) पूरा होने के बाद आवेदक को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन मिलता है।
  • यह एक स्वैच्छिक और अंशदाई पेंशन योजना है
  • भारत सरकार द्वारा इसमें योगदान दिया जाता है।

1.पात्र आवेदक की मृत्यु पर परिवार को लाभ

पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि किसी पात्र आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति या पत्नी पेंशन के लिए पात्र होता है। प्राप्त पेंशन का केवल 50% परिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी परिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए ही लागू होता है।

2.अपंगता पर लाभ

यदि एक पात्र व्यक्ति ने नियमित योगदान प्रदान किया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से अस्थाई रूप से अक्षम हो गया है और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना के साथ जारी रखने का हकदार होते हैं।

इस तरह के लाभार्थी द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा यानी कि पेंशन फंड द्वारा वास्तव में हार जीत ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो प्राप्त करके योग योजना से बाहर निकले।

3.लाभार्थी द्वारा अंशदान

PM-SYM Yojana में लाभार्थी का अंशदान उसके बचत बैंक खाते/जनधन खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा लाभार्थी को PM-SYM Yojana में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित योगदान राशि का योगदान करना आवश्यक है प्रवेश आयु वार्षिक का योगदान का विरोध नीचे देखिए चार्ट में देख सकते हैं।

4.केंद्र सरकार द्वारा योगदान

PM-SYM Yojana 50:50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदान पेंशन योजना है जहां लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु विशिष्ट योगदान और चार्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मिलान योगदान दिया जाएगा उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 18- 30 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक ₹100 प्रत्येक माह योगदान करना आवश्यक है और केंद्र सरकार द्वारा ₹100/माह सम्मान राशि का योगदान दिया जाएगा।

पेंशन योजना छोड़ने पर क्या लाभ मिलेगा

  • यदि कोई पात्र व्यक्ति उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना के बाहर निकलता है तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक के साथ वापस किया जाता है।
  • यदि कोई पात्र व्यक्ति अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो दिया जाएगा
  • यदि एक पात्र व्यक्ति ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित योगदान के भुगतान के द्वारा योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर जो भी अधिक हो द्वारा आयोजित किया गया हो ग्राहक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद उसको वापस जमा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मासिक योगदान लिस्ट

Pm-sym yojana की लिस्ट

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PM-SYM Yojana योग्यता/पात्रता

प्रधानमंत्री Shram Yogi Maandhan Yojana के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कौन से लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं

  • असंगठित कामगार (यूडब्ल्यू) के लिए
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • आवेदक का मासिक आय ₹15000 या उससे कम होना चाहिए।

इस योजना में सम्मिलित होने के लिए केवल उस असंगठित कर्मकार के लिए खुली होगी जिसकी मासिक आय ₹15000 से अधिक न हो और जिसका बैंक में अपने नाम से बचत खाता और आधार संख्या हो और ऐसा असंगठित कर्मकार योजना में सम्मिलित होते समय 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं हो होना चाहिए।

पीएम एसवाईएम जरूरी दस्तावेज (PM-SYM Yojana Documents)

Pm-sym Yojana आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट/जनधन खाता,बैंक आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता अकाउंट/जनधन खाता
  • बैंक आईएफएससी कोड
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कौन आवेदन नहीं कर सकता है।

  • प्रधानमंत्री Shram Yogi Maandhan Yojana को संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPFO, NPS, ESIC) के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते
  • यदि आप आयकर दाता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते

यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा अंशदाई राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में सम्मिलित है तो इस योजना का लाभ नहीं सकते है।

फंड प्रबंधन

Pm-sym Yojana रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होगी और भारतीय जीवन बीमा निगम और सीएससी गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी एल आई सी पेंशन फंड मैनेजर होगा और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा Pm-sym Yojana के तहत एकत्र की गई राशि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निवेश पैटर्न के अनुसार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जमा और निकासी

श्रमिकों की रोजगार योगिता की घटनाएं और अनिश्चित प्रकृति की ध्यान में रखते हुए योजना के निकास प्रधानों को सरल रखा गया है निकास प्रधान निम्नानुसार है।

  1. यदि ग्राहक 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस दिया जाएग
  2.  यदि लाभार्थी 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन सेवानिवृत्त की आयु से पहले अर्थात 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा संचित ब्याज के साथ-साथ वास्तव में निधि द्वारा अर्जित यह बचत बैंक ब्याज दर दिया जाएगा।
  3. यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान किया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका जीवन साथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या लाभार्थी के योगदान को संचित व्यास के साथ प्राप्त करके या निधि द्वारा या बचत बैंक की ब्याज दर को भी अधिक है।
  4. यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और सेवानिवृत्त की आयु यानी 10 वर्ष से पहले किसी भी कारण स्थाई रूप से अक्षम हो गया है और योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा वास्तव में निधि द्वारा अजीत ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो सके लाभार्थी का स्थान प्राप्त करने या योजना से बाहर निकल सकता है।
  5. लाभार्थी के साथ-साथ उसके पति पत्नी की मृत्यु के बाद संपूर्ण कोर्स निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।
  6. कोई अन्य निकास प्रावधान जैसा कि एनएस एसबीआई की सलाह पर सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

अंशदान मैं चूक: यदि किसी व्यक्ति लाभार्थी ने अंशदान का लगातार भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए दंड शुल्क यदि कोई हो उसके साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

पेंशन भुगतान: एक बार लाभार्थी में 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो गया है तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद ग्राहक को 3000 रुपए प्रतिमाह की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंधित महत्वपूर्ण सवाल

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शिकायत एवं निवारण (Pm-sym Helpline)

मुझे योजना से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए ग्राहक सेवा नंबर 1800 267 888 पर संपर्क कर सकता है जो 24 * 7 आधार पर उपलब्ध होगा (15 फरवरी 2019 से प्रभावी) वेब पोर्टल ऐप में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा होगी।

सीएससी लोकेटर (Search Nearest CSC for pm-sym Apply)

अपने नजदीकी Pm-sym Yojana CSC centre को खोजने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर खोज सकती हूं।

Search Nearest CSC

ऊपर दिए गए लिंक पर जाएं और अपना सिटी पिन कोड जानकारी भरकर अपने नजदीकी श्रम योगी मानधन योजना केंद्र को प्राप्त कर सकते हैं जहां पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।

PM-SYM Yojana details in PDF Download

pm-sym Yojana download

PM-SYM Yojana YouTube Video

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी वीडियो द्वारा प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए वीडियो में यहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं जिसमें बताया गया है Pm-sym Yojana लाभ योग्यता और आवेदन कैसे करना है।

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